Description
भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है |जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।[1][2] [3] भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है।[4][5] भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम १९३५(1935) को माना जाता है।[6] भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4) भाग 2 नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) भाग 3 मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद 12 – 35) भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 – 51) भाग 4A मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) भाग 5 संघ (अनुच्छेद 52-151) भाग 6 राज्य (अनुच्छेद 152 -237) भाग 7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित (अनु़चछेद 238) भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242) भाग 9 पंचायत (अनुच्छेद 243- 243O) भाग 9A नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P – 243ZG) भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 – 244A) भाग 11 संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245 – 263) भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264 -300A) भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301 – 307) भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308 -323) भाग 14A अधिकरण (अनुच्छेद 323A – 323B) भाग 15 निर्वाचन (अनुच्छेद 324 -329A) भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध (अनुच्छेद 330- 342) भाग 17 राजभाषा (अनुच्छेद 343- 351) भाग 18 आपात उपबन्ध (अनुच्छेद 352 – 360) भाग 19 प्रकीर्ण (अनुच्छेद 361 -367) भाग 20 संविधान के संशोधन अनुच्छेद भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध (अनुच्छेद 369 – 392) भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393 – 395)
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